क्राइम
चिरमिरी पुलिस की तारीफ करती छोटी बच्ची हेलमेट पहन कर वाहन चालकों को किया जागरूक

चिरमिरी पुलिस की तारीफ करती छोटी बच्ची
हेलमेट पहन कर वाहन चालकों को किया जागरूक
उग्रसेन पाल
ए मीडिया टाइम्स,
चिरमिरी पुलिस के द्वारा इन दिनों नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है इसी तारतम्य मैं जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के कप्तान पुलिस अधीक्षक ,पुलिस महानिरक्षक दीपक कुमार झा सरगुजा के निर्देश पर चिरमिरी पुलिस के द्वारा अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रवाही कारवाही किया जा रहा है जिसको लेकर नशे के कारोबारियों पर थाना प्रभारी विजय सिंह का खौफ ।
चिरमिरी मैं इन दिनों लोगों के जुबान पर थाना चिरमिरी की सराहना की जा रही है चिरमिरी मैं व्यापक रूप से नशे ने अपना नेटवर्क फैला कर रखा था जो कि लगातार नशे के खिलाफ जूआ ,सट्टा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध चिरमिरी पुलिस लगातार कारवाही करते हुए कितने लोगों को
सलाखों के पीछे पहुंचाया है चिरमिरी मै पहले इस प्रकार की कारवाही देखने को नहीं मिली थी जो वर्तमान मैं लगातार प्रभावी कार्रवाई हो रही है ।
थाना प्रभारी विजय सिंह के पद भार ग्रहण करने के बाद अवैध कामों पर रोक लगाने के लिए मुहीम किया जा रहा है
इसी तारतम्य मैं कल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत
यातायात जागरुकता क्रार्यक्रम एवं कार्यवाही की जा रही है
क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृण बनाने एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी श्रीमती दीपिका मिंज के मार्ग दर्शन पर दिनांक 17 एवं 18 नवम्बर को थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी चिरमिरी विजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर यातायात
जागरुकता कार्यक्रम संचालित कर छोटी बाजार व गोदरीपारा के मुख्य मार्ग पर वाहन चेंकिग के दौरान नाबालिक बालक के द्वारा वाहन चलाते हुये पाये जाने पर नाबालिक बच्चे के परिजन को थाना
बुलाकर मोटरयान अधिनियम की धारा 4/181, 5/181, 199 ए के तहत् मजिस्ट्रेट से शिकायत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा नाबलिक बालक के
परिजन पर 30000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है तथा 1 अन्य प्रकरण में शराब पीकर वाहन चलाने पर वाहन चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम
की धारा 185 के तहत् मजिस्ट्रेट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक पर 10000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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